आगरा - पशुपालन विभाग पर उत्तर प्रदेश हाइकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए संचालक के बकाया धनराशि को 15 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश जारी किया हैं। दरसल गौशाला में अपनी सेवाएं दे रही जनजीवन कल्याण एनजीओ का बीते कई महीने का सरकारी भुगतान पशुपालन विभाग दबाये बैठा था।
संचालक की ओर से पत्राचार के बाबजूद पशुपालन विभाग भुगतान में जानबूझकर लेट लतीफी पर उतारू था.जिसके चलते एनजीओ की ओर से विभाग से भुगतान के लिए एनजीओ की ओर से हाइकोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई थीं.उस पीआईएल पर कोर्ट ने विभाग के काम-काज पर सख्त टिप्पणी कर 15 दिन के अंदर एनजीओ को बकाया धनराशि का भुगतान करने के आदेश दिए हैं.वही एनजीओ को भी विभाग में 3 दिन के अंदर बिल की प्रतिलिपि जमा करानी होगी.इस मामलें के सामने आने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता हैं.कि विभाग एनजीओ के भुगतान को लेकर कितना सजग हैं.कई एनजीओ विभाग के अधिकारियों पर भुगतान में कमीशन खोरी का आरोप भी लगा चुके हैं.लेकिन हाइकोर्ट के इस आदेश के बाद पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया हैं।

