आगरा- पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व पूर्व एस,सी,एस,टी आयोग के अध्यक्ष एवं इटावा से वर्तमान भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को आगरा टोरंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करनें के आरोप में विशेष मजिस्ट्रेट एम,पी/एम,एल,ए नें दोषी पाते हुए अदालत ने सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल के कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है ।
बता दे कि आगरा के थाना हरीपर्वत में वर्ष 16 नंबर 2011को टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल नें थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि दिनांक 16 नवम्बर 2011 को तकरीबन 12:10 बजें टोरेंट पावर लिमिटेड ,आगरा के सुल्तान गंज पुलिया स्थित साकेत माल कार्यालय द्वतीय तल जिसमें सतर्कता (विधुत चोरी )से सम्बंधित मामलों का निपटारा किया जाता हैं। उसमें मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से सम्बंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहें थें।
उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आये करीब दस से पन्द्रह समर्थकों नें टोरेंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस कर उनकें साथ मारपीट शुरू कर दी ,जिससें उन्हें काफी चोटें आई।
वादी की तहरीर पर सांसद राम शंकर कठेरिया एवं उनकें अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध भा,द,स की धारा 147,एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। उक्त मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा सांसद राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था। उक्त मामलें में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूर्ण होनें पर उक्त मुकदमें में सांसद कठेरिया को दोषी पाए जाने पर आगरा सत्र न्यायलय में न्यायधीश द्वारा शनिवार को फैसला सुनाते हुए दो साल का कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई।
टोरेंट अधिकारी से मारपीट के आरोप में इटावा सासंद राम शंकर कठेरिया को अदालत नें पाया दोषी
दो साल के कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित
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