जिला जज द्वारा कंगना रनौत को भेजे गए नोटिस रिसीव। 30 जून को होगी सुनवाई।
ब्यूरो संवाददाता
आगरा - देश के किसानों के अपमान तथा राष्ट्रद्रोह के मामले में हिमाचल की मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रानाउत की विरुद्ध जिला जज की कोर्ट में प्रस्तुत रिवीजन में जिला जज कोर्ट द्वारा भेजे गए नोटिस कंगना रानाउत को रिसीव हो गए हैं। कंगना को कोर्ट द्वारा उनके कुल्लू मनाली कत्याल स्थिति स्थाई निवास लोकसभा नई दिल्ली तथा 14 जनपथ नई दिल्ली के निवास पर तीनों जगह नोटिस भेजे गए थे जिनमें लोकसभा एवं 14 जनपद नई दिल्ली के पत्ते पर दिनांक 14 जून 2025 को तथा कुल्लू मनाली के कंगना के निवास पर भेजे गए नोटिस 18 जून 2025 को रिसीव हो चुके हैं।
ज्ञात होगी 11 सितंबर 2024 को राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में कंगना रनौत द्वारा किसानों को हत्यारा बलात्कारी और अलगाव बादी बताने तथा महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए 1947 में मिली आजादी को महात्मा गांधी को भीख के कठोर में मिली आजादी बताकर क्रांतिकारी शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों और देश के 140 करोड लोगों का अपमान बताते हुए बाद प्रस्तुत किया था ।9 महीने तक चली सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट एमपी एमएल अनुज कुमार सिंह ने अधिवक्ता का वह बाद खारिज कर दिया था ।जिसके विरुद्ध अधिवक्ता ने रमाशंकर शर्मा ने जिला जज की कोर्ट में रिवीजन प्रस्तुत किया था। जिला जज ने 4 जून 2025 को उक्त रिवीजन को पोषणीय मानते हुए दर्ज कर कंगना को नोटिस भेजने के आदेश पारित किए थे ।जिसके तहत कोर्ट द्वारा कंगना के तीनों पत्ते पर नोटिस भेजे गए थे जो उन्हें रिसीव हो चुके हैं।