ताज महल के 500 मीटर के दायरे से हटाएँ जायँ सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान - सुप्रीम कोर्ट
लोगो की रोजी रोटी पर संकट सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर दिया है आदेश। ताजमहल के आसपास के दायरे में हैं तमाम एंपोरियम रेस्टोरेंट्स। इसके अलावा ताजमहल के पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी गेट के आसपास 100 दुकानें हैं। इनके बंंद हो जाने से छिन जाएगा हजाराें लोगाें का काराेबार।
आगरा वैश्विक महामारी कोविड19 से कराह रहे ताजनगरी आगरा के पर्यटन व्यवसाय पर फिर चला सुप्रीम कोर्ट का चाबुक। बता दे कि ताजमहल की खूबसूरती पर असर डालने बाले प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहले आगरा का फाउंड्री उद्योग बंद हुआ था। इसके बाद उद्योग को विभिन्न श्रेणियों रेड,ऑरेंज आदि में बांटकर उद्योगों की स्थापना में तमाम अटकलें लगाई गई। जैसा कि आगरा का ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक खूबसूरत इमारत है जिसके दीदार के लिए देश प्रदेश ही नही विदेशों से सैकड़ों पर्यटक प्रतिदिन आगरा आते हैं। जिससे आगरा के पर्यटन व्यवसाय को काफी फायदा तो होता ही उससे ताजमहल के आसपास की छोटी बड़ी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से लोगो की रोजीरोटी चलती है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े निर्देश ऐतिहासिक स्मारक ताज महल की चारदीवारी से पांच सौ मीटर के दायरे में कोई भी व्यापारिक व्यवसायिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। औऱ जो चल रही है उन्हें तत्काल हटाया जाए।
अब सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद ताजमहल ताजमहल की ईमारत को जो फायदा होगा वो अलग है लेकिन ताजमहल के आसपास हो रही व्यावसायिक गतिविधियां बन्द होने से वहां रोजाना कमाकर खाने वालों के सामने रोजगार का संकट पैदा होने वाला है। पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन ने ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधियों पर रोकलगाने के लिए एडीए को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ए डी एन राव ने कहा शीर्ष अदालत ने मई 2000 में भी इसी तरह का आदेश जारी किया था. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता एमसी ढींगरा ने कहा कि ताजमहल स्मारक के पश्चिमी गेट के पास अवैध व्यावसायिक गतिविधियां फल-फूल रही हैं. इससे सर्वोच्च अदालत के पुराने आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है. इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए एडीए को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया.सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की याचिका पर दिए गए आदेश से ताजगंज पर संकट खड़ा हो गया है। ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में हैंडीक्राफ्ट शोरूम, दुकानें व होटल बड़ी संख्या में हैं। यहां व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाए जाने से हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी और वे बेरोजगार हो जाएंगे।
खबर -आकाश जैन